राजस्थान दिव्यांग छात्रवृत्ति 2026: राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्टाइपेंड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को 10 महीने तक ₹200 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी एक पात्र बालिका को अधिकतम ₹2,000 का स्टाइपेंड मिल सकेगा।
राजस्थान दिव्यांग छात्रा स्टाइपेंड योजना 2026
जिस योजना को आमतौर पर Rajasthan Divyang Scholarship 2026 के नाम से खोजा जा रहा है, उसका आधिकारिक नाम विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड भत्ता (Stipend for Girls) है। यह समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, विद्यालय में उनका नामांकन और ठहराव बढ़ाना तथा पढ़ाई के दौरान आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।
किन छात्राओं को मिलेगा ₹2,000 तक का लाभ
इस योजना का लाभ राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत पात्र CWSN बालिकाओं को मिलेगा। छात्रा की दिव्यांगता निर्धारित नियमों के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए और उसके पास सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। दिव्यांगता की पात्र श्रेणियां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित हैं।
कितनी राशि मिलेगी और कैसे होगा भुगतान
पात्र छात्राओं को ₹200 प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 महीने तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस प्रकार एक बालिका को पूरे सत्र में अधिकतम ₹2,000 की आर्थिक सहायता मिल सकती है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी। गंभीर दिव्यांगता की स्थिति में नियमों के अनुसार छात्रा और उसके माता-पिता या अभिभावक के संयुक्त बैंक खाते में भी भुगतान किया जा सकता है।
| विवरण | राशि |
| प्रतिमाह स्टाइपेंड | ₹200 |
| भुगतान की अवधि | 10 महीने |
| एक बालिका को अधिकतम लाभ | ₹2,000 |
| राज्य का कुल बजट | ₹485.04 लाख |
आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित आवेदन फॉर्म
- हाल का पासपोर्ट साइज फोटो
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक/विवरण
- छात्रा का स्कूल एवं कक्षा संबंधी विवरण
- अभिभावक का मोबाइल नंबर
- अन्य योजना से समान स्टाइपेंड नहीं मिलने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र
Rajasthan Divyang Scholarship 2026 के लिए आवेदन कैसे करें
इस योजना के लिए छात्राओं को किसी सार्वजनिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्वयं आवेदन नहीं करना है। पात्र बालिका या उसके अभिभावक को संबंधित राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य से संपर्क करके निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र में छात्रा की व्यक्तिगत जानकारी, दिव्यांगता, आधार, जन आधार, बैंक खाते और विद्यालय से संबंधित विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विद्यालय में जमा करना होगा।
विद्यालय स्तर पर आवेदन की जांच और पात्रता सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जिला स्तर पर भेजे जाएंगे। इसके बाद जिला स्तरीय समिति पात्र छात्राओं के आवेदनों की जांच करके स्टाइपेंड स्वीकृत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। शाला दर्पण और PRABANDH Portal पर पात्र छात्राओं की जानकारी अपडेट करने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय और शिक्षा अधिकारियों की रहेगी।
किन छात्राओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
यदि किसी बालिका को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या किसी अन्य सरकारी योजना से इसी प्रकार का स्टाइपेंड पहले से मिल रहा है, तो उसे इस योजना के तहत दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन के समय इस संबंध में छात्रा और अभिभावक से आवश्यक घोषणा या शपथ-पत्र लिया जा सकता है।
Important Links
| स्टाइपेंड दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र PDF | Click Here |
| Official Website | rajsmsa.nic.in |
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